सुप्रीम कोर्ट ने SBI (State Bank of India) को आज इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में बोहत ही बड़ा झटका दिया है। SBI को कल तक चुनाव आयोग को जानकारी देने का आदेश दिया है। स्टेट बैंक ने बॉन्ड से जुडी जानकारी बताने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, पर उन्हें इसके लिए कुछ समय की मांग राखी। इसी बात पर इस पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने SBI से पूछा कि अब तक आप क्या कर रहे थे? १५ फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के ५ जजों की बैठक बैठी थी जिसमे इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसके साथ SBI को १२ अप्रैल २०१९ से अब तक ख़रीदे गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी इलेक्शन कमीशन को देने की मांग थी।
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